प्रदेश टीजीटी कला संघ ने सरकार से 480 पीजीटी को न्याय दिलाने की मांग की है। संघ का कहना है कि प्रदेश हाई कोर्ट ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद-309 की अनुपालना न करने के कारण वर्ष 2011 में प्रवक्ताओं की 220 सीधी भर्ती एवं 260 टीजीटी से पीजीटी में प्रोमोट शिक्षकों की नियुक्तियों को अवैध करार दिया है। अब सरकार को इन लोगों को न्याय दिलवाने के लिए प्रयास करना चाहिए। संघ का कहना है कि माननीय न्यायालय के समक्ष राजपत्र में आर एंड पी नियमों का प्रकाशन करके शिक्षकों को न्याय दिलवाने के लिए ठोस कार्रवाई को अंजाम देकर राहत पहुंचाने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रदेश टीजीटी कला संघ के प्रदेशाध्यक्ष राकेश कानूनगो, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उद्यम जम्वाल, संगठन मंत्री हेमराज कायस्थ, महासचिव देवराज शर्मा, पदाधिकारियों विनोद शर्मा (कांगड़ा), सुरेश पन्याली (बिलासपुर), पवन कुमार (चंबा), शेर सिंह ठाकुर (कुल्लू), मदन ठाकुर, संजय ठाकुर (हमीरपुर) आदित्य व घनश्याम (शिमला) ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि 480 पीजीटी शिक्षकों को विभाग के आलाधिकारियों की गलती का खामियाजा न भुगतने दें, अपितु इन शिक्षकों को बहाल रखें।
बहाल रखे जाए 480 पीजीटी
Posted by :हिमशिक्षा
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सोमवार, मई 27, 2013
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